असम के कोकराझार जिले में एक 13 वर्षीय नाबालिक के साथ (Assam) चार युवकों द्वारा चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. चारों आरोपितों की पहचान धुबरी जिले के रूबेल रहमान, इमरान हुसैन, मामूनुर रहमान और अनवर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 376 (D), 328 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना 16 मई (मंगलवार) की बताई जा रही है, जब चारों आरोपी युवती को जबरन एक वैन में ले गए, जब वह राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी पर जा रही थी। विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की और चलती गाड़ी में बारी-बारी से चारो ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, पीड़िता को राष्ट्रीय राजमार्ग 31C के साथ अटियाबारी तिनाली रोड से एक मारुति वैन में अगवा किया गया था, जिसका वाहन नंबर ‘AS-17 M 8735’ बताया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता रुबेल रहमान नाम के एक आरोपी को जानती थी। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कार को बिलासिपारा, धुबरी की ओर जाते समय डोटमा में नागा चेकिंग के दौरान छुड़ा लिया। रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि पुलिस खोज दल द्वारा बचाए जाने पर लड़की अर्ध-चेतन अवस्था में मिली थी।
SHOCKING INCIDENT:
A 13 yrs old minor girl raped inside a moving car in Kokrajhar district on the evening of 16th May, 2023.As per reports, four accused namely Rubel Rehman, Imran Hussain, Mamunur Rehman and Anowar Hussain all from Dhubri district have been arrested.
Case… pic.twitter.com/K1YbvoHawC
— Voice of Assam (@VoiceOfAxom) May 18, 2023
जांच के दौरान बच्ची को बाल कल्याण समिति कोकराझार के समक्ष भी पेश किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया. CWC कोकराझार ने मामला उठाया है और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आरोपी लड़कों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। (Assam) इससे पहले असम के हाजो शहर से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। सात अप्रैल को चलती कार में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने तब मामले के मुख्य आरोपी अल्ताफ को गिरफ्तार किया था जो बक्सा का कैब चालक है। उसके आठ साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। (Assam) मौजूदा मामले में, असम पुलिस ने सभी चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 376 (डी), 328 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी हैं|