'लड़की के साथ दोस्ती का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की छूट नहीं', रेप के मामले में
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Saturday, February 21, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

‘लड़की के साथ दोस्ती का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की छूट नहीं’, रेप के मामले में बंबई हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 28, 2022
in राष्ट्रिय
0
हाईकोर्ट

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई लड़की किसी के साथ दोस्ताना बर्ताव करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दे रही है। दोस्ताना संबंध रखने से शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं मिल जाती। जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने 24 जून को पारित आदेश में ये बातें कहीं। इसके साथ ही शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपित आशीष चकोर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। महिला की शिकायत के अनुसार चकोर के साथ उसका बर्ताव मित्रवत था। आरोपित ने उससे शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाने को कहा। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि चकोर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के अनुसार जब महिला गर्भवती हो गई तो आरोपित शादी के वादे से मुकर गया।

हालांकि चकोर ने यह दलील देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी कि महिला ने सहमति से संबंध बनाए थे।पीठ ने कहा कि चकोर के खिलाफ आरोपों की पुलिस द्वारा और पड़ताल की जरूरत है और पता लगाना होगा कि क्या महिला को संबंध बनाने के लिए सहमति देने को बाध्य किया गया या नहीं।

हाई कोर्ट ने कहा कि महिला का पक्ष है कि शादी के वादे के बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त दे दी थी। जस्टिस डांगरे ने कहा, ‘जब एक पुरुष महिला के साथ काम करता है तो हो सकता है कि उनमें किसी वजह से दोस्ती हो जाए क्योंकि दोस्ती करने के लिए जेंडर देखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि यह पुरुष को इस शारीरिक संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं देता है।’

हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी संबंध में महिलाओं को सम्मान की उम्मीद होती है। दोस्ती में भी ऐसी ही उम्मीद रहती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप है कि पहले शख्स ने संबंध बनाए लेकिन प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलते ही दूसरे शख्स के साथ संबंध का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में जांच की जरूरत है।

Tags: Bombay High Courtnationalnewsphysical relation with girlrelationship between girl and boyबांबे हाई कोर्टस्टिस भारती डांगरे
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

Meta

यूरोपीय संघ के नियामकों ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाने की घोषणा की|

3 years ago
Intoxicants

पुलिस ने 32220 नशीली गोलियों सहित दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार आरोपियों खिलाफ एनडीपी एस एक्ट तहत केस दर्जकर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

The Art of Living & Autocracy Machinery: Restoring the Heartbeat of India's Water Bodies

The Art of Living & Autocracy Machinery: Restoring the Heartbeat of India's Water Bodies

February 20, 2026
India-France Economic Report 2026 Unveiled at the India-France CEOs Forum in New Delhi

India-France Economic Report 2026 Unveiled at the India-France CEOs Forum in New Delhi

February 20, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)