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PTI: विदेशी चंदा, 13 फर्जी अकाउंट्स, फेक एफिडेविट…मुश्किल में फंसे इमरान खान, PAK चुनाव आयोग ने घेरा

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 2, 2022
in अंतर्राष्ट्रीय
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PTI

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान के चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खानी पार्टी पीटीआई(PTI) के खिलाफ 8 वर्ष पुराने एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है। आयोग के तीन सदस्‍य बैंच ने इस मामले में 21 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयोग ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पार्टी के नाम पर गलत तरीके से पैसे जुटाए। इस मामले में पीटीआई के संस्‍थापक सदस्‍य अकबर एस बाबर ने दायर किया था। ये मामलो नवंबर 2014 से लंबित पड़ा था। पिछले दिनों सरकार ने अपील की थी कि आयोग इस मामले में अपना फैसला जल्‍द सुनाए। आयोग के आज के फैसले से जहां सत्‍ताधारी पार्टी को बल मिला है वहीं पीटीआई को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

  • आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई(PTI) ने करीब 34 विदेशी नागरिकों से और 351 विदेश आधारित कंपनियों से पार्टी के लिए फंड हासिल किया था।
  • अपने आदेश में आयोग ने कहा कि पीटीआई ने पार्टी के लिए जुटाए फंड को आठ अलग-अलग अकाउंट्स में जो अलग-अलग नामों से थे में लिया। इसके अलावा पीटीआई ने 13 खातों को छिपा कर रखा हुआ था और तीन के बारे में उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
  • आयोग ने फैसले से अलग पीटीआई(PTI) को नोटिस जारी करते हुए उसका जवाब भी मांगा है। इसमें पूछा गया है कि पार्टी के लिए जुटाए फंड को इस तरह से छिपाकर क्‍यों रखा गया था।
  • आयोग ने इमरान खान द्वारा सौंपे गए फार्म 1 को गलत बताया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई ने बिजनेस टाएकून आरिफ नकवी जो कि Wootton Cricket limited के संचालक हैं से गलत तरीके से पैसे लिए। ये रकम 2 लाख डालर से अधिक की थी।
Tags: ECP verdict against Imran Khanelection commission of pakistan orderImran KhanImran Khan Party PTIPakistanPTI Prohibited fundingworld
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