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बिलकिस बानो के दोषियों को रिहा करने का मामला SC में, कल सुनवाई पर बोले CJI- देखेंगे

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 23, 2022
in राष्ट्रिय
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बिलकिस बानो

नई दिल्ली। बिलकिस बानो (Bilkis Bano) केस में दोषियों की रिहाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गया है। हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। याचिका में कोर्ट से मामले में सुनवाई का आग्रह किया गया, जिस पर वह तैयार हो गया।

जेल से रिहा हुए 11 दोषी

गौरतलब है कि बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 कैदियों को हाल ही में रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत सभी दोषियों को रिहा किया गया। सभी दोषी गोधरा की उपजेल में बंद थे। बता दें कि मुंबई में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक दुष्कर्म और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था।

ये हुए रिहा

रिहा किए गए दोषियों के नाम जयंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट और रमेश चंदना हैं।

गुजरात दंगे के दौरान हुआ था सामूहिक दुष्कर्म

बता दें कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद तीन मार्च 2002 को हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिलकिस उस समय गर्भवती थीं। दंगाइयों ने गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।

Tags: 11 convicts in Bilkis Bano caseBilkis BanoBilkis Bano caseGujarat RiotsnationalnewsSupreme Courtबिलकिस बानोबिलकिस बानो केस
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