नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि EPFO के तहत पेंशनभोगी व्यक्ति साल में किसी भी समय अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा। EPS-95 स्कीम 19 नवंबर 1995 को लागू हुई थी।
ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएस 95 में रजिस्टर किए गए पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने के लिए कई विकल्प दिए हैं।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैसे जमा करें
ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा, ईपीएस पेंशनभोगी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन देने वाली बैंक शाखा और निकटतम डाकघरों में जमा कर सकते हैं। डीएलसी देश भर के 3.65 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर भी जमा किया जा सकता है। उमंग एप (UMANG app) के जरिए भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने पेंशनभोगियों के लिए डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। इसके तहत ईपीएस पेंशनभोगी अब मामूली शुल्क के भुगतान पर अपने घर पर डीएलसी सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनभोगी के पास जाएगा और सारे प्रोसेस पूरे करेगा।
ईपीएस पेंशनभोगी (EPS Pensioners) अब अपनी सुविधा के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। इससे पहले सभी ईपीएस पेंशनभोगियों को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक था। इसके कारण बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी।
क्या है ईपीएस
ईपीएस, यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS- Employee Pension Scheme) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएस के प्रावधानों की समय-समय पर विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जाती है।