• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Saturday, April 18, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

पूजा स्थल अधिनियम पर SC में होगी सुनवाई, काशी और मथुरा के विवाद में अहम; 11 अक्टूबर से शुरुआत

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 9, 2022
in राष्ट्रिय
0
पूजा स्थल

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से दो सप्ताह के भीतर पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 11 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काशी और मथुरा में सुनवाई जारी रहेगी। CJI ललित ने कहा कि काशी और मथुरा में कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कहा था कि काशी और मथुरा में अदालती कार्रवाई चल रही है, वहां अदालतें अपने-अपने विचार से कानून की व्याख्या कर रही हैं।

बता दें कि इस कानून के अनुसार पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, वही रहेगी। राम जन्मभूमि को इसमें छूट है।  कोर्ट में पूजा स्थल कानून (Places of Worship Special Provisions Act, 1991) के कुछ प्रविधानों की वैधता को चुनौती देने वाली छह याचिकाएं दायर की गईं हैं।

मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justices DY Chandrachud) और अनिरुद्ध बोस (Aniruddha Bose) की बेंच सुनवाई कर रही है। रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा (Anil Kabotra) ने 1991 के अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई अपनी याचिका में कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे ने याचिका में कहा, ‘यह अधिनियम बनाकर केंद्र ने मनमाने ढंग से एक तर्कहीन पूर्व की कटआफ तिथि तय की है, घोषित किया है कि पूजा स्थलों का चरित्र वैसा ही रखा जाएगा जैसा 15 अगस्त, 1947 को था और बर्बर आक्रमणकारियों व कानून तोड़ने वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी।’

बता दें कि कोर्ट में रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा (Anil Kabotra), अधिवक्ता चंद्रशेखर (Chandra Shekhar) और रुद्र विक्रम सिंह (Rudra Vikram Singh), देवकीनंदन ठाकुर जी (Devkinandan Thakur Ji), स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती (Jeetendranand Saraswati) और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय (Chintamani Malviya) ने ये याचिकाएं दायर की हैं।

Tags: HPCommonManIssuesnationalnational newsnewsPlaces of Worship Act 1991Supreme Court
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

बिल्डर

दिल्ली के VVIP इलाके में घर में घुसकर बिल्डर की हत्या

4 years ago
LPG Cylinder

LPG गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी गिरावट, जाने LPG गैस का नया रेट लिस्ट|

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Ai+ Smartphone

Ai+ Smartphone Nova 2 Ultra’s Goes on Sale on FlipKart Starting April 17

April 18, 2026
Alt Capital

Alt Capital Launches AYF III; Partners with FundsIndia Private Wealth to Raise Rs. 1,000 Crore

April 18, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)