नई दिल्ली। Mathura Masjid Case: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने पांच महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमों को सुनवाई योग्य न बताने वाली मांग को खारिज कर दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। शीर्ष कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि वह मामले को पूजा स्थल प्लेसेज आफ वार्शिप एक्ट 1991, वक्फ अधिनियम 1995 को बाधित करता नहीं मानता है। इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। इस बीच अब लोगों की ऐसे ही दो नए मामलों पर नजर टिकी है जिसपर आज सुनवाई होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में…
Mathura Masjid Case: पहला- श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद
मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान तथा शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। अब इस विवाद से संबंधित पुनरीक्षण याचिका पर आज मथुरा की अदालत में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में एक प्रतिवादी न होने के चलते सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी।
Mathura Masjid Case: दूसरा- कुतुबमीनार परिसर में पूजा की इजाजत की मांग वाली याचिका
आज दिल्ली की एक अदालत में भी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई होगी। मामला कुतुबमीनार परिसर से जुड़ा है, जिसपर कुछ महीने पहले विवाद भी हुआ था। कुतुबमीनार में पूजा की इजाजत की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर आज सुनवाई होनी है। यह सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी। खुद को पक्षकार बनाने की मांग करने वाले महेंद्र ध्वज प्रसाद के वकील पिछली बार अदालत में नहीं आए थे जिसके कारण आज एक बार फिर सुनवाई होगी।
हालांकि आज की सुनवाई उस याचिका पर है जिसमें एक शख्स ने आगरा से लेकर मेरठ तक की जमीन को अपनी पुश्तैनी विरासत की जमीन बताया है। उस शख्स ने कुतुब मीनार को भी अपनी विरासत की जमीन बताया है।