Taj Mahal: के 500 मीटर के दायरे से हटाई जाएं सभी कारोबारी गतिविधि,
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Thursday, March 19, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे से हटाई जाएं सभी कारोबारी गतिविधि, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 27, 2022
in राष्ट्रिय
1
Taj Mahal

नई दिल्ली। अब ताजमहल (Taj Mahal) के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेगी। मंगलवार को सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल की परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण को 17वीं सदी के सफेद संगमरमर के मकबरे के संबंध में अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की परिधीय दीवार (सीमा) से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा।’

वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो-कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगरपालिका ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है।

संरक्षित स्मारक के हित में होगा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की दलीलों पर विचार किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा।

दुकान मालिकों के एक समूह ने दायर की थी याचिका

बता दें कि यह याचिका दुकान मालिकों के एक समूह द्वारा दायर की गई थी। इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए 500 मीटर के दायरे से बाहर एक क्षेत्र आवंटित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का घोर उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ताजमहल के संरक्षण और इसके आसपास के संरक्षण से संबंधित मामले को जब्त कर लिया है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1631 में बनवाया था।

पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने ताजमहल के संरक्षण और उसके आसपास के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में निर्माण से संबंधित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा कि यह एक ‘इको-सेंसिटिव एरिया’ है, जिसमें ताजमहल सहित चार विश्व धरोहर स्थल हैं। मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है।  (Taj Mahal)

Tags: No commercial activitiesSupreme CourtSupreme Court and Taj MahalSupreme Court OrderTaj MahalTaj Mahal Areaआगरा का ताजमहल
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

MAMI

एक पूरा चक्र: ताहिरा की लघु फिल्म टॉफी को 6 साल पहले उसी तारीख को MAMI के लिए चुना गया था, जिस दिन उनकी पहली फीचर फिल्म शर्मजी जी की बेटी थी।

2 years ago
Riya Sen joins BYJ

अभिनेत्री रिया सेन, राहुल गाँधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

CBSE Result 2026

CBSE Result 2026

March 18, 2026
Galgotias University Awarded Rs. 42 Lakh Research Grant by TIH-IoT, IIT Bombay to Develop Intelligent Ripeness Detection

Galgotias University Awarded Rs. 42 Lakh Research Grant by TIH-IoT, IIT Bombay to Develop Intelligent Ripeness Detection

March 18, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)