ADVERTISEMENT
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Wednesday, September 30, 2026
  • Login
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court ने यूपी निकाय चुनाव पर लिया बड़ा फैसला, किया OBC आरक्षण रद्द, दिए तत्काल चुनाव कराने के निर्देश|

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है|

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
December 27, 2022
in उत्तर प्रदेश
0
Allahabad HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है. सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें को अब जनरल (सामान्य) मानी जाने का फैसला करार दिया. हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है|

ओबीसी आरक्षण के लिए बनाया जाए कमीशन

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि  सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है|

ये भी पड़े – Assam के जोरहाट में तेंदुए ने वन विभाग के 3 कर्मचारी समेत 13 लोगो पर किया हमला, हालत गंभीर|

ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें मानी जाएंगी सामान्य

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है. यानी सरकार द्वारा जारी किया गया| ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है (Allahabad HC) और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

UP नगर निकाय चुनाव को लेकर क्यों फंसा था पेंच?

पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की सीटों की आरक्षण सूची जारी की थी. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया था.जिस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया था.

आखिर क्या होता है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला?

ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के अनुसार- राज्य को एक कमीशन बनाना होगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा. आरक्षण देने के लिए (Allahabad HC) ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है. इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति है? उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं?

ये भी पड़े –  क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?

 उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं? 

साथ ही इसका भी ध्यान रखना था की कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक ना हो. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में कहा कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया गया तो अन्य पिछड़ा वर्गो की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है.

UP सरकार HC के फैसले को SC में चुनौती दे सकती है 

आपको बता दे की, यूपी सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा. फिलहाल सरकार के रूख (Allahabad HC) से लग रहा है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है. यदि ऐसा होता है तो यह मामला देश में जोर पकड़ सकता है, और जाती के नाम पर विपक्षी पार्टियों को आरोप दर आरोप लगाने का मौका मिल सकता है|

Tags: Allahabad HCAllahabad HC took a big decisionGovernment or Election Commission without OBC reservationNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsState News By NavTimes न्यूज़triple test formulaUP civic electionsUttar Pradesh
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

Actress Athiya Shetty

बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी का आज 30वां जन्मदिन हैं, सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी मानते हुए बेटी को ख़ास अंदाज़ में किया बर्थडे विश.

4 years ago
पिटबुल

पिटबुल के हमले में महिला की मौत के बाद लखनऊ नगर निगम की एडवाइजरी

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Bajaj Broking

Bajaj Broking Launches its ChatGPT Plugin to Help Users with AI-powered Portfolio Insights

September 16, 2026
volvo

Volvo CE Launched EC650 Mining Excavator at bauma CONEXPO INDIA 2026, Showcased a Range of Construction and Mining Equipment Solutions

September 16, 2026

Click on poster to watch

navtimes

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In