पंचकूला/20 फरवरी :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि (School Students) पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला पंचकूला में एसीपी ट्रैफिक ममता सौदा के नेतृत्व में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत स्कूलों में विधार्थियो को परेड, ट्रैफिक इत्यादि नियमों की पालना हेतु विशेष योजना के तहत जागरुक किया जा रहा है जिस योजना के तहत आज सोमवार को गर्वमेन्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रज्जीपुर पिन्जोर में विधार्थियो को ट्रैफिक नियमों बारे जागरुक किया गया ।
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स्कूल में ट्रैफिक सब इन्सपेक्टर रोशन लाल ने स्कूल के विधार्थियो को ट्रैफिक नियमों के इशारो तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियमों बारे जागरुक किया । (School Students) जागरुक करते हुए ट्रैफिक इन्सपेक्टर नें बताया कि दो पहिया वाहन पर हेल्मेट पहनना बहूत जरुरी है जो हमारी जिन्दगी का सुरक्षा कवच है जिससे हम खुद को और दुसरो को भी सुरक्षित रख सकतें इसके अलावा चार पहिया वाहन जैसे कार इत्यादि में सीट बैल्ट बहुत जरुरी है ।
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ये दोनो ट्रैफिक में प्राथमिक सुरक्षा कवच है । स्कूल के बच्चो को जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के विधार्थी को मोटरसाईकिल तथा कार चलाना बिल्कूल गल्त है (School Students) जिस नियम की उल्लंघना करनें पर वाहन चालके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो कि 18 वर्ष से कम का हो तो कोई भी व्यकित 18 वर्ष से कम हो तो वाहन को बिल्कूल भी ना चलाएं और 16 से 18 वर्ष का व्यकित लाईंसेस बनवाकर सिर्फ 50 सीसी इन्जन की बाईक चला सकता है कार नही ।