आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार की Agneepath Scheme को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया हैं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
राष्ट्रीय हित में है अग्निपथ योजना
मुख्य पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के मुताबिक पाली और (Agneepath scheme) नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि यह योजना राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर हों सके।
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