केंद्रीय एजेंसियों CBI-ED के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा (Central Agencies) दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एजेंसियों को निर्देश देने के लिए कहा है।
बदले की कार्रवाई का आरोप
आपको बता दें कि CBI और ED की कार्रवाई के दौरान कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस, आप, राजद समेत कई अन्य पार्टियों का कहना है (Central Agencies) कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों पर बदले की कार्रवाई कर रही है।
CJI की पीठ करेगी सुनवाई
विपक्षी दलों की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी बेंच का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा 24 मार्च को तत्काल सुनवाई के लिए संयुक्त याचिका का उल्लेख किया गया था।
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सिंघवी ने याचिका में यह कहा
अभिषेक सिंघवी ने याचिका में 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया। याचिका में कहा गया है (Central Agencies) कि 2014 के बाद मामलों में भारी उछाल आया है। हालांकि, सजा की दर चार से पांच प्रतिशत ही है। सिंघवी ने कहा कि हम पूर्व-गिरफ्तारी दिशानिर्देश और गिरफ्तारी के बाद की जमानत के दिशा-निर्देश मांग रहे हैं।
गलत कार्रवाई का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं और असहमति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ जबरदस्ती आपराधिक प्रक्रियाओं के उपयोग में खतरनाक वृद्धि हुई है। एक याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों को एक चुनिंदा और लक्षित तरीके से तैनात किया जा रहा है और विपक्ष को घेरा जा रहा है। (Central Agencies) फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल सुनवाई की जाएगी|