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बाल विवाह बारे सूचना देनें हेतु आमजन से अपील:- DCP पंचकूला, थाना प्रभारियो को बाल विवाह अपराध पर तुरन्त कार्रवाई करनें के दिए निर्देश।

पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें बताया कि 22.04.2023 को अक्षय तृतीय का दिन है जो पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त का दिन माना जाता है|

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
April 19, 2023
in हरियाणा
0
child marriage

पंचकूला:- पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें बताया (Child Marriage) कि 22.04.2023 को अक्षय तृतीय का दिन है जो पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त का दिन माना जाता है औऱ इस दिन लोग बिना पंचाग देखे शुभ व मांगलिंक कार्य जैसें विवाह, गृह-प्रवेश, वस्त्र-आभूषण, वाहन इत्यादि की खरीददारी इत्यादि करते है परन्तु इस दिन कुछ लोग इस शुभ दिन के अवसर शादियों के लिए शुभ मुहूर्त मानकर बाल विवाह करवाते है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके का विवाह करना सज्ञेंय और गैर –जमानती अपराध है ।

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इस सबंध में बाल निषेध अधिकारी मति सोनिया सबरवाल द्वारा पुलिस टीम के सहयोग से अलग-अलग स्थानों जैसे (आँगनवाडी केन्द्र व मन्दिरो में जाकर पण्डितो को जागरुक किया जा रहा है । इस सबंध में बाल विवाह निषेद अधिकारी सोनिया सबरवाल नें आमजन को बाल विवाह रोकने हेतु अपील करते हुए कहा कि अपनें क्षेत्र में गांव गली मौहल्ला मे नजर रखें अगर कोई बाल विवाह हेतु सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस को दे और बाल विवाह करके अपनें बच्चो की जिन्दगी के साथ खिलवाड ना करें । (Child Marriage) क्योकि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और आम जनता से भी अनुरोध है कि बाल विवाह रोकने में प्रशासन की मदद करें । बाल विवाह अधिनियम के तहत व्यकित को 2 साल तक की कैद 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है और बाल विवाह करवाने वाले पंडित, मौलवी, हलवाई, माता-पिता आदि सब दोषी के हकदार है ।

इस संबध में पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिह नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है और कम उम्र में शादी करना लडका व लडकी के भविष्य की बर्बादी है जिससे सामाजिक विकास बाधित हो जाता है और ऐसा खिलवाडं अपनें बच्चो के साथ ना करें । (Child Marriage) इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें सभी थाना प्रंबधको को सख्त निर्देश दिये गये है कि उनके क्षेत्र में होनें वाली शादियों पर कडी नजर रखी जाए और अगर किसी प्रकार से बाल विवाह सबंधी सूचना मिलती है तुरन्त मौका पर पहुंच सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

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इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें बताया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है । इससे बच्चों का शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास रुक जाता है । (Child Marriage) इसके अलावा इसके कई दुष्परिणाम है जिसको रोकनें के लिए आपसे सहयोग के रुप में अपील की जाती है अगर आपको क्षेत्र में किसी बाल विवाह से सबंधित सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल नंबर 112, महिला हेल्प लाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 , महिला हेल्प लाईन 181, पर सूचना दे सकते हैं सूचना देने वाले व्यकित का नाम पता गुप्त रखा जाएगा ।*

Tags: Child Helpline Number 1098child marriageDcp PanchkulaHaryana News By NavTimes न्यूज़mythological textsPolice Control Number 112Women Helpline Number 1091
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