आज यानी शुक्रवार को CBI की एक विशेष अदालत ने जिया खान (Acquitted) आत्महत्या मामले में उकसाने के आरोप से अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को बरी कर दिया। जज AS सैय्यद ने सबूतों की कमी के कारण फिल्म स्टार को बरी कर दिया।
25 साल की जिया खान 2013 में अपने मुंबई स्थित घर में लटकी पाई गई थीं। जिया खान के एक पत्र के बाद उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। CBI के अनुसार, नोट में सूरज के हाथों जिया खान के “अंतरंग संबंध, शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना” के बारे में बताया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि, बाद में सूरज पंचोली को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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जिया की मां राबिया खान अभियोजन पक्ष के इस रुख का विरोध करती रही हैं कि यह आत्महत्या का मामला था और दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। अपनी गवाही के दौरान, उसने CBI अदालत को बताया था कि सूरज जिया को शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित करता था। (Acquitted) उसने अदालत को यह भी बताया कि न तो पुलिस और न ही CBI ने यह साबित करने के लिए कोई “कानूनी सबूत” एकत्र किया था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी।
हालांकि, सूरज पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और चार्जशीट झूठी थी, और कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और CBI के इशारे पर उनके खिलाफ गवाही दी थी।
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मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह राबिया खान अब मुंबई की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, राबिया खान ने दोहराया कि उनकी बेटी को मार दिया गया था और कहा, “आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप चला गया है। (Acquitted) लेकिन मेरी बच्ची कैसे मर गई?” उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, “यह हत्या का मामला है। उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी।” हालांकि, सूरज पंचोली को इस मामले में सबूतों की कमी के कारण फिलहाल बरी कर दिया गया हैं|