आज यानी शुक्रवार (26 मई) को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने (Satyendar Jain) आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी। रिपोर्टों की माने तो, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया कि पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों के एक पैनल को आप नेता की जांच करने दें।
सत्येंद्र जैन, जिन्हें ईडी द्वारा दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, को अब 11 जुलाई, 2023 तक जमानत दे दी गई है। उन्हें 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत अवधि के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई इस साल 10 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है।
आप नेता मई 2022 से तिहाड़ जेल में हैं। 6 अप्रैल, 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। (Satyendar Jain) इस साल 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनके बारे में तीखी टिप्पणी की थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आप नेता ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखा।
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यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने पहले पांच कंपनियों – अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस और जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड. अदालत ने सत्येंद्र जैन के इस बचाव को खारिज कर दिया कि कुर्क की गई संपत्तियों पर उनका भौतिक कब्जा नहीं है। इसने यह भी नोट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन और उसके साथी द्वारा कोलकाता स्थित हवाला ऑपरेटरों के उपयोग का संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिले विशेष उपचार का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, “जेल अधिकारियों द्वारा सत्येंद्र कुमार जैन को दिए गए विशेष उपचार से पता चलता है (Satyendar Jain) कि ईडी की आशंका सही थी कि जेल और स्वास्थ्य के पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें जेल के डॉक्टरों सहित जेल अधिकारियों से अनुकूल उपचार मिल रहा है।” हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई|