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Home टेक्नोलॉजी

Vodafone को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी कंपनी पर लगाए 1,050 करोड़ रुपये के जुर्माने में राहत|

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनी Vodafone पर लगे 1,050 करोड़ रुपये के जुर्माने में फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी गयी है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 28, 2023
in टेक्नोलॉजी
0
Vodafone

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनी Vodafone पर लगे 1,050 करोड़ रुपये के जुर्माने में फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी गयी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को एक समझौते के तहत इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान करने से इनकार करने के लिए वोडाफोन पर जुर्माना लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राई की इस सिफारिश को हाई कोर्ट के अलावा टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास ऐसे मामलों का फैसला करने की विशेषज्ञता है।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि टीडीसैट के पास ट्राई अधिनियम के तहत ऐसे विवादों का निर्णय करने की शक्ति है। वोडाफोन की दो कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों पर लाइसेंस समझौते और बुनियादी टेलीफोन सेवा विनियमों और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ट्राई की पूर्व में दी गई सिफारिश लागू नहीं होगी कि सरकार द्वारा दिया गया आदेश कानून के तहत न्यायोचित नहीं है। Vodafone की अगले तीन साल में 11,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना है। वोडाफोन समूह का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में लगभग सपाट रहा है। इसने 45.7 बिलियन यूरो का राजस्व हासिल किया। हालांकि, इसका शुद्ध लाभ बढ़कर करीब 11.8 अरब यूरो हो गया। पिछले वित्त वर्ष में यह 2.2 अरब यूरो था।

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मुनाफे में बढ़ोतरी की बड़ी वजह उसके यूरोपियन टावर डिवीजन वैंटेज टावर्स में वोडाफोन की हिस्सेदारी की बिक्री थी। हाल ही में, Vodafone के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्गेरिटा डेला वैले ने कहा, “हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए संगठन में जटिलता को खत्म करेंगे।” कंपनी के पिछले सीईओ निक रीड ने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कंपनी में चार साल बिताए जिस दौरान वोडाफोन के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। निक के नेतृत्व में, कंपनी अपने यूके के व्यवसाय को प्रतिद्वंद्वी थ्री यूके के साथ विलय करने के लिए बातचीत कर रही थी।

Tags: Chief Justice Satish Chandra SharmaDelhi High CourtGigh CourtJustice Subramonium PrasadPenalty on VodafoneTechnology News By NavTimes न्यूज़Telecom Regulatory Authority of IndiaTRAIVodafone
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