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ए बी सी डी ई ब्लॉक एवं कमर्शियल कंपलेक्स का एक्सटेंशन फेर रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम ज्ञापन सौंपा

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
July 8, 2024
in हरियाणा
0
Chief Minister

ए बी सी डी ई ब्लॉक एवं कमर्शियल कंपलेक्स का एक्सटेंशन फेर रद्द करने को लेकर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर मेहता और धर्मपाल मेहता के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चोपड़ा से शीघ्र अति शीघ्र नाजायज एक्सटेंशन फीस को रद्द करने के लिए पुरजोर अपील की। मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम जगदीश चोपड़ा को सौंपे ज्ञापन में कहा गया हैं कि पंजाब न्यू मण्डी टाऊनशिप के अन्तर्गत हरियाणा में रिहायशी सैक्टर A-B-C-D-E Block के नाम से व कार्मिशियल सैक्टर C-I, C-II, C-III व अराउंड एडीशनल मण्डी तथा अन्य कार्मिशियल एरिया का सिरसा में विकसित किये गये थे।

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अलॉटियों को खुली बोली पर बेचे गये थे। अलॉटियों द्वारा वर्ष 1966 से पहले ही उक्त प्लाटों पर निर्माण शुरु कर दिये थे व रिहायश करनी शुरु कर दी थी। वर्ष 1987 में हरियाणा सरकार द्वारा उक्त मण्डी टाउनशिप एरिया के रिहायशी सैक्टर ए से ई Block व कार्मिशियल सैक्टर C-1, C-II, C-III व अराउंड एडीशनल मण्डी हुडा जोकि अब HSVP (HUDA) के नाम से जाना जाता है व अन्य कार्मिशियल एरिया जैसे कि न्यू अनाज मण्डी, एडीशनल मण्डी मार्किट कमेटी को ट्रांसफर कर दिये थे। जैसे ही 1987 में यह एरिया हुडा को ट्रांसफर किया गया तो हुडा के सभी एक्ट इस एरिया पर लागू कर दिये गये जिसके अन्तर्गत एक्सटेंशन फीस भी लागू कर दी गई। उस समय न तो कोई सर्वे हुआ जो मकान व दुकान का निर्माण हुआ था उन पर भी एक्सटेंशन फीस लगा दी गई।

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वर्ष 1996 में हुडा द्वारा एक पॉलिसी मीमो नंबर A-1-Colo- 96/5644- दिनांक 23-02-1996 को एक पॉलिसी जारी की गई जिसमें यह शर्त लगा दी गई जो निर्माण हुडा Building Bylaws अनुसार हुए हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया गया। जबकि उक्त निर्माण के समय कोई building rule लागू नहीं थे और न ही किसी विभाग द्वारा उक्त सैक्टरों के नक्शे पास किये जा रहे थे । अतः इस पॉलिसी का कोई भी लाभ नहीं मिला। अभी भी सभी अलॉटियों के PPM A/c में लाखों रुपये की राशि Extension Fee के रुप में बकाया दिखाई जा रही है तथा लोगों को परेशान किया जा रहा है। (Chief Minister)

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अलॉटी को मॉर्टेज परमिशन, ट्रांसफर परमिशन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल व अन्य लाभ नहीं दिये जा रहे हैं जिसकी वजह से बैंक लोन व अन्य सुविधा से वंचित रखा रहा है तथा मानसिक प्रताड़ना हो रही है जबकि उक्त मकान-दुकान निर्मित हैं। उक्त सभी अलॉटियों द्वारा हाउस टैक्स, पानी, सिवर व बिजली बिलों की अदायगी की जा रही है। कार्मिशियल प्लाटों पर मार्किट कमेटी व अन्य विभागों द्वारा लाईसेंस जारी किये गये हैं। इस दौरान मांग की गई कि उक्त मण्डी टाउनशिप के अलॉटियों पर HSVP की पॉलिसी लागू न की जाये क्योंकि यह एरिया करीब 40-50 वर्ष पुराना निर्मित है और निर्मित भवन रिहायशी / कार्मिशियल को रेगुलर करते हुए एक्सटेंशन फीस रद्द करते हुए सभी अलॉटियों को एन.ओ.सी. जारी की जाए।  इस मौके पर मुकेश ढींगरा, विजय कोचर, कृष्ण मेहता, सुधीर ललित, मनोहर मेहता मंडी प्रधान, धर्मपाल मेहता, कीर्ति गर्ग, महावीर शर्मा, गुरजीत सिंह मान मौजूद थे।

Tags: A B C D Echief ministerCommercial ComplexHaryanamemorandum
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