Action taken on unauthorized colony : पंचकूला, 29 अप्रैल जिला नगर योजनाकार द्वारा आज नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट रायपुररानी की राजस्व सम्पदा के गांव मानक टबरा में विकसित की गई अनाधिकृत काॅलोनी पर कार्यवाही की गई।
इस संबध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यवाही में रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। उन्होंने ने बताया कि कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे लेकिन फिर भी अवैध रूप से निर्माणाधीन रोड नेटवर्क को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी।
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उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेनी आवश्यक है। अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण (Action taken on unauthorized colony) या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है। उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
इस अवसर पर बीडीपीओ, रायपुररानी परम नंदन बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।