चण्डीगढ़, 5 मईः ठेकेदारों की बुरी कारगुज़ारी को आड़े हाथों लेते हुये म्युंसिपल निगम चण्डीगढ़ के कमिशनर श्रीमती अनिन्दिता मित्रा, आई.ए.ऐस ने आज गाँव खुड्डा लाहौरा और गाँव रायपुर खुर्द चण्डीगढ़ के पानी की निकासी नैटवर्क (Agreement of sewerage was rejected) और बाढ़ों के पानी की निकासी वाले मौजूदा सिवरेज नैटवर्क को मज़बूत करने के काम के लिए कंट्रैक्ट एग्रीमेंट ख़त्म करने और बैंक गारंटी ज़ब्त करने के हुक्म दिए हैं और एजेंसी को एक साल के लिए टैंडरों में हिस्सा लेने से रोक दिया।
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आज कमिशनर की तरफ से एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें मैसर्ज ऐसकवायर कंस्ट्रक्शन कंपनी, सैक्टर 56 -ए, चण्डीगढ़ के साथ “गाँव खुड्डा लाहौरा में मौजूदा सिवरेज नैटवर्क और स्टौर्म वाटर ड्रेनेज नैटवर्क को मज़बूत करने के लिए 1,16,47,847 रुपए के समझौते को रद्द करने और 6 महीने तक (भाव 15.03.2022) तक और एजेंसी की कारगुज़ारी गारंटी को ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया है। एजेंसी को एक साल के लिए एमसीसी में टैंडरों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी।
इसी तरह कमिशनर ने आज गाँव रायपुर खुर्द, चण्डीगढ़ के मौजूदा सिवरेज नैटवर्क और स्टौर्म वाटर ड्रेनेज नैटवर्क (Agreement of sewerage was rejected) को मज़बूत करने के काम के लिए उसी कंपनी के साथ किये गए 1,12,96,821/- करोड़ रुपए के समझौते को रद्द करने के हुक्म जारी किये। जो कि 6महीनों की समय-सीमा भाव 15.03.2022 तक थी और एजेंसी की कारगुज़ारी गारंटी भी ज़ब्त कर ली गई है।
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कमिशनर ने मौजूदा सिवरेज नैटवर्क और स्टौर्म वाटर ड्रेनेज नैटवर्क को मज़बूत करने के दोनों कामों के लिए टैंडर वापस मंगवाने की भी मंजूरी दी।
कमिशनर ने ठेकेदारों को चेतावनी दी कि वह अपने निर्धारित करारनामे को निर्धारित समय में पूरा करें, ऐसा न करन की सूरत में उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और ठेका ख़त्म किया जायेगा।