पंचकूला, 10 जून- रजिस्ट्रार काॅपरेटिव सोसायटी एवं कालका निकाय चुनाव (Election) की जनरल आॅब्जर्वर गीता भारती और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका में हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा दी हिदायतोनुसार चुनावी रिहर्सल संपन्न करवाई गई।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने चुनाव की बारीकियों को बड़े ही सरल ढंग से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समझाया। उन्होंने चुनाव के दौरान भरे जाने वाले चुनावी फार्म को भरने की प्रक्रिया भी पीओ और एपीओ को समझाई। उन्होंने बताया कि हम सभी कालका निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये सभी रिहर्सल कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी हरियाणा चुनाव आयोग ने हमें सौंपी है, उसे हम बखूबी पारदर्शी व निष्पक्षता से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा पुस्तक दी गई हैं, उस पुस्तक को गंभीरता से पढ़े। इस पुस्तक में चुनाव प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर बारिकी से प्रकाश डाला गया है। कोई भी ऐसी हिदायत नहीं बचती, जिसका विवरण इस चुनावी पुस्तिका में न दिया गया हो। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निकाय चुनाव में अपनी ड्यूटी को कत्र्तव्य समझकर पूरा करने की अपील की और कहा कि चुनावी ड्यूटी को बोझ ना समझे। इस रिहर्सल के बाद 15 जून को फाईनल रिहर्सल होगी। रिहर्सल में वोटिंग मशीन की प्रक्रिया को समझाने के लिये कई काउंटर बनाये गये थे, जिनके बारे में सभी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय में दो वोटिंग मशीन जनता की जागरूकता व पीओ और एपीओ के प्रशिक्षण के लिये रखा गया हैं। प्रशिक्षण के लिये दो मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किये गये हैं।
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उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को हरियाणा अंडर रूल 34 आॅफ दा हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन एक्ट1978 के तहत चुनाव (Election) करवाने के लिये नियुक्त किया गया है। आप सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी आयोग में अंडर रूल 13 डी आॅफ दा हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन एक्ट 1973 व अंडर सेक्शन 28ए आरपी एक्ट 1951 के तहत प्रतिनियुक्ति पर है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी चुनाव से ड्यूटी कटवाने के लिये किसी प्रकार की सिफारिश ना करें और कोई भी अधिकारी व कर्मचारी चुनाव (Election) ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर उसके खिलाफ दा सेक्शन आॅफ 28 आॅफ दा हरियाणा म्यूनिसिपल काॅरपोरेशन एक्ट, 1994 इज एप्लीकेबल अंडर रून 375ए आॅफ दा हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973=275ए इलैक्ट्रोल आॅफेंस दा प्रोविजन आॅफ 24 टू 31 आॅफ दा हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के तहत व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों के अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और ड्यूटी पर आने के उपरांत समाप्ति तक कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें।
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इस अवसर पर एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी, नगर निगम की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा, चुनाव कार्यालय पंचकूला के अधिकारी अजय कुमार, निर्वाचन कानूनगो कुलदीप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।