Income Tax Return: देश के Tax Payers की तरफ से अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की योजना बननी शुरू हो गई है. मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को पूरा हो जायेगा. Tax बचाने के लिए आप भी 31 मार्च 2023 से पहले कुछ कदम उठाकर आप अपना इस वर्ष का भरने वाला Tax सेव कर सकते हैं. अलग-अलग योजनाओं में आप भी निवेश के लिए कुछ नए कदम उठाकर अपना Tax बचा सकते हैं.
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तो चलिए जानते हैं आपको Tax बचाने के लिए क्या कदम उठाना होगा?
सबसे पहले आप Income Tax की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रु तक की Tax सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं. जिसके तहत आप PPF, ELSS, EPF, Tax सेविंग FD और अन्य चीजों में निवेश करके Tax बचा सकते हैं.
इसके अलावा आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश करके भी Tax बचा सकते हैं. यह निवेश का स्मार्ट तरीका है. Tax पेयर इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की लिमिट के अलावा 50,000 रु की अतिरिक्त कटौती का भी दावा कर सकते हैं.
TaxPayers अपना Tax सेव करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के लिए Health Insurance Premium के तौर पर 25,000 रु तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा Tax Payers अपने माता-पिता के Health Insurance के तौर पर भी 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके Medical Insurance के लिए भी आप 50,000 रु का दावा कर सकते हैं.
यदि आप Tax Payers है और अपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है या आने वाले समय में खरीदने का प्लान कर रहे है तो आप लोन पर चुकाए गए ब्याज पर डेढ़ लाख रु तक का क्लैम कर सकते हैं. इससे भी आपके Tax में बचत होगी.
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TaxPayer अपने टैक्स की राशि में कमी लाने के लिए होम लोन पर मिलने वाली टैक्स रिबेट का भी फायदा उठा सकता हैं. जिसके अंदर प्रिसिपल अमाउंट और ब्याज भुगतान दोनों शामिल होता हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये और धारा 24B के तहत दो लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.