भोपाल, जनवरी 2026: भोपाल में अयोध्या बायपास पर मीनाल गेट नंबर-2 के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक ठेकेदार द्वारा बिना सूचना दिए खुदाई किए जाने से थिंक गैस की सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने तुरंत कार्रवाई की, प्रभावित हिस्से को अलग किया और कुछ ही समय में गैस सप्लाई बहाल कर दी, जिससे लोगों की सुरक्षा बनी रही और असुविधा भी कम से कम हुई। (Think Gas)
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया है। पाइपलाइन मार्ग पर साफ तौर पर रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बोर्ड लगे होने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट साझा की।
सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी तीसरा पक्ष यदि खुदाई का काम करने की योजना बना रहा है, तो उसे पहले नगर निगम या संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ नंबर के माध्यम से सूचना देना जरूरी है। इस मामले में बिना पूर्व सूचना दिए खुदाई की गई, जिसके चलते यह घटना हुई और थिंक गैस को जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करानी पड़ी। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार इस तरह की अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है (Think Gas)
थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और आम लोगों से अपील करती है कि वे इस सुरक्षा नियम का सख्ती से पालन करें। किसी भी तरह की खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस से संपर्क करना बेहद जरूरी है। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर कॉल किया जा सकता है। (Think Gas)
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