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पूर्व विधायक विजय मिश्र को जेल में इलाज नहीं मिलने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, जवाब तलब

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
October 20, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
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Court Expressed

प्रयागराज। (Court Expressed) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र को जेल में इलाज नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने जेल अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसी क्या वजह है कि पुलिस की निगरानी में विजय मिश्र को इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर केजे ठाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ दिया है।

आंख और दांत में गंभीर तकलीफ के अलावा कई और बीमारियां

याचिका में कहा गया की विधायक को आंख और दांत में गंभीर तकलीफ के अलावा कई दूसरी बीमारियां हैं, जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स या अपोलो अस्पताल ले जाने की मांग की गई है। न्यायालय ने आगरा जेल के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बंदी को सिविल अस्पताल रेफर करें और उसकी मेडिकल रिपोर्ट सात नवंबर तक अदालत में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर वह कारागार के उच्चाधिकारी के खिलाफ आदेश पारित करने को बाध्य होंगे। (Court Expressed)

शुगर औऱ ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) की भी समस्या

याचिका में कहा गया है कि उनकी आंख से दिखाई देना लगभग बंद हो गया है। तथा दांत में भी काफी तकलीफ है। जेल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज दिल्ली में एम्स या अपोलो अस्पताल में कराने की सलाह दी है। इस संबंध में उन्होंने जेल अधिकारियों को पत्र लिखा था मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा उनको शुगर व ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां हैं। याचिका में विजय मिश्र ने आशंका जताई है कि यदि उनका इलाज नहीं कराया जाता है तो बहुत जल्द वह पूरी तरीके से आंख की रोशनी खो देंगे। न्यायालय ने कहा कि याची ने कोई ऐसी मांग नहीं की है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। (Court Expressed)

Tags: Court ExpressedFormer MLA Vijay MishraNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsPrayagraj Latest NewsPrayagraj NewsUttar Pradesh news
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