पंचकूला 16 मई- उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने हरियाणा में (Nylon) चायनिज मांजा सहित नायलोन, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने धागों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के मद्देनजर जिला में SDM पंचकूला व कालका को इस संबंध में शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।
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उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में चायनिज मांजा, नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पतंग उड़ाने की अनुमति केवल एक सूती धागे से होगी जो तेज/धातु के कांच के घटकों व धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त हो।
आदेशों के अनुसार एसडीएम पंचकूला व कालका को जिला राजस्व अधिकारी, सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम पंचकूला व नगर परिषद कालका के नगर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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एसडीएम पंचकूला और कालका मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपेंगे। पुलिस उपायुक्त, पंचकूला अपने अधिकार क्षेत्र में अधिसूचना को लागू करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारी को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे। (Nylon) इसके अलावा अधिकृत पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को सौंपेंगे।
जिला राजस्व अधिकारी, जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, नगर निगम, पंचकूला और नगर परिषद कालका के सचिव, नगर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, अधिसूचना की उल्लंघना के खिलाफ संबंधित एसडीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी प्रकार मंडल वन अधिकारी, वन्यजीव, पंचकूला और वन्यजीव निरीक्षक अपनी रिपोर्ट सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला को सौंपेंगे।