राजधानी दिल्ली की मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई हैं. DMRC और CISF अधिकारियों की कमिटी ने एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है. लेकिन सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे. अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी. लेकिन अब DMRC और CISF द्वारा लिया गया नया फैसला सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू. साथ ही DMRC ने यात्रियों को चेताते हुए कहा है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उक्त व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी|
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दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने एक बयान जारी कर कहा, ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है. CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के मुताबिक, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है. मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी|’ हालांकि. DMRC और CISF द्वारा यह फैसला लेते हुए इसे लागू भी कर दिया गया हैं और यह हर मेट्रो लाइन पर लागू होगा|
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