Don’t Miss The Last Chance To File Your ITR: नई दिल्ली: सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट्स और वे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता थी, उनके लिए आईटीआर की आखिरी तारीख 7 नवंबर, 2022 थी। लेकिन जिन लोगों की आईटीआर डेडलाइन मिस हो गई है, उनके लिए एक और मौका है। टैक्सपेयर्स पेनल्टी का भुगतान करके अब भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 कर दी गयी है।
अभी तक दाखिल हुए इतने रिटर्न: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर तक यह संख्या काफी बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 31 दिसंबर तक और बढ़ेगी। आपको बता दें कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 7.14 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। यह 2020-21 में दायर 6.97 करोड़ की तुलना में अधिक था। (File Your ITR)
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दखिल रिटर्न्स की चल रही है रिफंड की प्रक्रिया: चल रहे वित्तीय वर्ष में अब तक करीब दो लाख करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है। 10 नवंबर तक सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर 31 फीसदी से बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिफंड को समायोजित करने के बाद शुद्ध संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पूरे साल के कर संग्रह लक्ष्य के बजट अनुमान (BE) का 61.31 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 25-30 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है। 31 दिसंबर तक विभाग को टैक्स रिटर्न दाखिल होने के प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना है |