सहारनपुर। खनन माफिया व पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल(Haji Iqbal) और उसके गैंग के तीन अन्य लोगों की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। वहीं, इकबाल और उसके बहनोई के खिलाफ हाई कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी कर दिया है।
इकबाल के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
मिर्जापुर पोल निवासी इकबाल के खिलाफ मिर्जापुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर चुकी है। वहीं, मिर्जापुर थानाक्षेत्र की एक महिला ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि हाजी इकबाल, उसके भाई एवं बेटों ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
फरार चल रहे इकबाल पर है 25 हजार रुपये का इनाम
धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने समेत कई मुकदमों में फरार चल रहे इकबाल(Haji Iqbal) पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। इन सभी मामलों में इकबाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। गुरुवार को अदालत ने याचिका रद कर दी। वहीं, महिला थाना पुलिस ने एनबीडब्ल्यू के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया था। इसे स्वीकार कर अदालत ने इकबाल और उसके बहनोई दिलशाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
इन्होंने कहा
25 हजार रुपये का इनामी हाजी इकबाल(Haji Iqbal) हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम, मिर्जापुर थाना पुलिस को लगाया हुआ है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
-विपिन ताडा, एसएसपी
भगोड़े पूर्व मंत्री याकूब और दोनों बेटों पर इनाम बढ़ाने की तैयारी
मेरठ। भगोड़े पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे इमरान और फिरोज तथा मैनेजर पर इनाम बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। 25 हजार का इनाम घोषित होने के बाद भी तीनों में से किसी ने सरेंडर नहीं किया है। पुलिस याकूब कुरैशी और उनके फरार दोनों बेटों की धरपकड़ में लगी हुई है। उधर, मीट निस्तारण के मुकदमे में कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।