Delhi HC दिल्ली HC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? अंतरिम जमानत
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Excise Policy Case: दिल्ली HC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? अंतरिम जमानत पर 5 जून को आएगा फैसला|

कल यानी सोमवार (5 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 4, 2023
in दिल्ली
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Delhi HC

कल यानी सोमवार (5 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की (Delhi HC) पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को सुनवाई के दौरान दलीलों पर गौर करने के बाद LNJP अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया।

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शनिवार को पत्नी से नहीं मिल सके सिसोदिया

कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को तीन जून को पुलिस हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से नियमानुसार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। (Delhi HC) शनिवार को सिसोदिया को उनके घर पर लाया गया था। हालांकि, वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर सके। तबियत बिगड़ने के बाद सिसोदिया की पत्नी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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6 सप्ताह की सिसोदिया ने मांगी अंतरिम जमानत

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली और छह सप्ताह की जमानत मांगी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील मोहित माथुर बताया कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की एकमात्र देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है। कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देते हुए कहा, “मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।”

ईडी की ओर से पेश वकील जोहैब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की। साथ ही सिसोदिया की अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील ने बताया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान है। उनकी सेहत में कोई बदलान नहीं आया है।(Delhi HC) कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन किया जाए और शाम तक सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक प्रस्तुत किया जाए. वही अब दिल्ली आबकारी नीति पर 5 जून पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा|

Tags: Aam Aadmi Party (AAP) DelhiDelhi HCDelhi News By NavTimes न्यूज़Enforcement Directorate (ED)excise policy caseLNJP HospitalManish Sisodia
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