मुंबई: मनी लांड्रिंग(Money Laundering) मामले में गवाह स्वप्ना पाटकर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ महिला की गरिमा का अपमान करने के लिए एफआइआर दर्ज कर ली। स्वप्ना ने इस संबंध में वाकोला पुलिस में शिकायत दी थी। स्वप्ना ने शिकायत में कहा था कि 15 जुलाई को उसके घर आने वाले अखबार में रखकर उसे एक धमकी भरा पत्र भेजा गया था। इस पत्र में कहा गया था कि उसने ईडी के सामने अपना मुंह खोला तो उसके साथ दुष्कर्म करके मार दिया जाएगा और शव ठाणे की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा।
हाल में एक आडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें एक पुरुष एक महिला को गालियां बकते हुए धमकियां देता सुनाई दे रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को स्वप्ना ने अपना बयान दर्ज कराया और उसके आग्रह पर उसे सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 507 (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) के तहत एक गैर-संज्ञेय (एनसी) मामला दर्ज किया गया था, जिसे रविवार को एकआइआर में बदल दिया गया। पुलिस ने राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 509 (एक महिला की शील का अपमान करने का इरादा) लागू किया है।
इस बीच, पाटकर ने रविवार को पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया है, उन्हें पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की गई है। आपको बता दें ईडी ने पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में राउत के आवास पर रविवार को छापा मारा। जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय ले जाया गया। जहां देर रात तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राउत को आज 11.30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।