नई दिल्ली:- नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। (Android Antitrust)
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने Google को निर्देशों का पालन करने और 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा। National Company Law Appellate Tribunal के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने Google की इस अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। (Android Antitrust)
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