Android Device: सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद एंड्रॉयड डिवाइस बनाने
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सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद एंड्रॉयड डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए गूगल करेगा बड़े बदलाव|

वैश्विक तकनीकी दिग्गज गूगल ने बुधवार को कहा कि वह भारत में डिवाइस निर्माताओं को अपने ऐप्स के प्री-इंस्टॉलेशन का लाइसेंस देने की अनुमति देगी।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
January 25, 2023
in टेक्नोलॉजी
0
Android device

वैश्विक तकनीकी दिग्गज गूगल ने बुधवार को कहा कि वह भारत में डिवाइस निर्माताओं को अपने ऐप्स के प्री-इंस्टॉलेशन का लाइसेंस देने की अनुमति देगी। इसके साथ ही गूगल ने यूजर्स को अपना डिफॉल्ट इंजन चुनने का विकल्प देने का भी ऐलान किया है। Google के Android सिस्टम के संचालन के तरीके में ये बड़े बदलाव हैं। (Android Device)

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पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने Google के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले में कहा गया था कि कंपनी ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है। CCI ने कंपनी से यह भी कहा कि वह देश में अपने Android सिस्टम की मार्केटिंग के तरीके को बदले। Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “इन परिवर्तनों को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें हमारे साथ-साथ कई मामलों में भागीदारों, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और डेवलपर्स से महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता होगी।”

Google ने CCI के इस फैसले को लेकर चिंता इसलिए जताई थी, क्योंकि यह चार साल पहले यूरोपीय आयोग द्वारा Android के खिलाफ दिए गए फैसले से कहीं ज्यादा सख्त है। देश के 60 करोड़ स्मार्टफोन में से करीब 97 फीसदी एंड्रॉयड पर चलते हैं। यूरोप में करीब 55 करोड़ स्मार्टफोन के लिए यह आंकड़ा करीब 75 फीसदी है। पिछले साल अक्टूबर में सीसीआई ने गूगल को चलाने वाली अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट इंक पर एंड्रॉयड बाजार में अपनी दबदबे का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में करीब 16.1 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था।

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कंपनी ने इसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की थी। एनसीएलएटी ने इस जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद गूगल ने एनसीएलएटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से एनसीएलएटी के आदेश के तहत जुर्माने की रकम का 10 फीसदी जमा करने को कहा था। सीसीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि गूगल ने भारत और यूरोप में अलग-अलग मानक रखे हैं। उन्होंने कहा था कि कंपनी ने यूरोपीय आयोग द्वारा पारित इसी तरह के आदेश का अनुपालन किया है। (Android Device)

Tags: AndroidAndroid CompaniesAndroid deviceAndroid devices companiesAndroid devices making companiesCompetition Commission of IndiaEuropean CommissionGoogleNational Company Law Appellate TribunalNavtimesNavtimes न्यूज़NCLATNTN newsSupreme CourtTechTechnologyTechnology News By NavTimes न्यूज़
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