महाराष्ट्र से लव-जिहाद का मामला सामने आया हैं. “मुझे पीटा गया था। (Hindu minor girl) उसकी मां, मौसी और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुझे प्रताड़ित किया। उन्होंने मुझे महीनों तक बंधक बनाकर रखा और जली हुई सिगरेटों से भी मुझ पर हमला किया,” हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मंचर से लव जिहाद के शिकार हुए एक 21 वर्षीय युवक ने खुलासा किया।
लव जिहाद के एक भयानक मामले में, 20 मई को, महाराष्ट्र पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जावेद शेख (22) नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को पुणे के मंचर शहर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और फिर उससे जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) और POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता 16 साल की थी जब उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता के नाबालिग होने पर जावेद ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामला साल 2019 का है, जब पीड़िता ने एसएससी बोर्ड के तहत 10वीं की आखिरी परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद वह घर लौट आई लेकिन दोपहर बाद माता-पिता और बड़ी बहन को वह कहीं नहीं मिली। (Hindu minor girl) लड़की के पिता ने तुरंत एक ‘अज्ञात व्यक्ति’ के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने तालुका पुलिस से लड़की को खोजने के लिए भी कहा।
साल बीत गए लेकिन प्रशासन बच्ची की तलाश में नाकाम रहा। इस बीच लड़की के परिजन भी लापता हिंदू लड़की और उसका अपहरण करने वाले लड़के की तलाश कर रहे थे। बच्ची के पिता ने मामले की जांच कराने के लिए प्रशासन को कई पत्र भी लिखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को जावेद शेख नामक एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगवा कर लिया है। उसने युवती को प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसका अपहरण कर लिया। हिंदू पीड़ित लड़की के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य डरे हुए थे और नहीं चाहते थे कि समाज को पता चले कि उनकी बेटी गायब है, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन वे गुपचुप तरीके से युवती की तलाश कर रहे थे।
लड़की को उसके भाई और उसके दोस्तों ने 16 मई को बचाया था
सूत्रों द्वारा ऑपइंडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की के भाई ने हाल ही में इस मामले पर अपने दोस्तों से चर्चा की, जिन्होंने लड़की को खोजने में परिवार की मदद की. (Hindu minor girl) उन्होंने आगे पता लगाया कि जावेद उनके शहर मंचर का निवासी था और उसे इलाके के भीतर ढूंढना आसान होगा।
लड़के (पीड़ित का भाई और उसके दोस्त) जावेद की तलाश करने लगे। उन्होंने विशेष रूप से उस परिसर का पता लगाया जिसमें वह रहता है और हफ्तों तक घर का निरीक्षण किया। उन्होंने संदिग्ध घर के पड़ोसियों से भी पूछताछ की कि क्या उन्होंने इलाके में किसी नई लड़की को देखा है। सूत्रों ने कहा कि पड़ोसी इस बात से सहमत थे कि उन्होंने अपने पड़ोसी के घर (जावेद के घर) में एक नई लड़की देखी थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वह उनके नए परिवार के सदस्य थे।
तब जाकर पीड़िता के परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी की जबरन शादी कर दी गई और आरोपी के परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित किया। आखिरकार इस महीने (16 मई) की शुरुआत में लड़की को उसके भाई और उसके दोस्तों ने बचा लिया और घर ले आए। उसने कहा कि जावेद और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। (Hindu minor girl) उसने यह भी कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे एक अपार्टमेंट में महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया।
लड़की को गंभीर अवसाद का पता चला है और वह अपने परिवार के सदस्यों सहित लोगों के आसपास रहने से भी डरती है। इस साल 20 मई को परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लड़की ने जावेद द्वारा वर्ष 2019 में अपहरण किए जाने की बात कबूल की है। लड़की ने यह भी कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ यौन संबंध बनाए।
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विवाह दस्तावेज पीड़िता के धर्मांतरण को दर्शाता है
हालांकि, लड़के ने दिसंबर 2020 में इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार लड़की से शादी कर ली और इस घटना का कानूनी दस्तावेज (निकाहनामा) OpIndia द्वारा एक्सेस किया गया है। दस्तावेज में लड़की की उम्र 18 और जावेद की 21 बताई गई है।
गौरतलब है कि प्राप्त आधार कार्ड की प्रतियों के अनुसार हिंदू पीड़ित लड़की का जन्म 2002 और आरोपी जावेद का जन्म 2001 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष थी, आरोपी की उम्र को झूठा 21 दिखाया गया, जबकि वास्तव में वह सिर्फ 19 वर्ष का था। (Hindu minor girl) भारत में कानूनी तौर पर शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
इसके अलावा ‘निकाहनामा’ में यह भी कहा गया है कि शादी करने वाले जोड़े ‘वयस्क’ और धर्म से मुसलमान हैं। इससे पता चलता है कि शादी से पहले लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करवाया गया था। नव टाइम्स न्यूज़ को मिले वीडियो में लड़की को बुर्का पहने हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी है. हालांकि, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हैं|