तिरुअनंतपुरम। केरल के चर्चित विस्माया दहेज हत्या मामले (Vismaya dowry death case) में मंगलवार को कोल्लम की अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने आरोपी पति किरन कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। उसे सोमवार को अदालत ने दोषी करार दिया था।
किरन कुमार पहले राज्य मोटर वाहन विभाग में अतिरिक्त वाहन निरीक्षक के तौर पर तैनात था। विस्माया वी नायर एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह कोल्लम में 21 जून 2021 को मृत पाई गईं थी।
यह है पूरा मामला
आयुर्वेदिक मेडिकल की छात्रा विस्माया वी नायर (22) 21 जून 2021 को रहस्यमय परिस्थितियों में कोल्लम में किरन कुमार के घर में मृत पाई गईं थी। इस घटना के बाद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सितंबर में उन पर आईपीसी की धारा 304-बी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। जो 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें बताया गया कि विस्माया की मौत दहेज प्रताड़ना के चलते खुदकुशी से हुई है.
किरन कुमार पर इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोप
अदालत ने सोमवार को किरन कुमार को दहेज हत्या (304-बी) के अलावा आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498-ए (किसी भी तरह का जानबूझकर किया गया आचरण, जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना हो) के तहत दोषी पाया।
कोर्ट ने रद्द कर दी कुमार की जमानत
कोर्ट ने कुमार की जमानत भी रद्द कर दी थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई।