विस्माया आत्महत्या मामले में पति दोषी करार... पीड़िता ने वॉट्सऐप मेसेज पर बताई थी जुल्म की कहानी
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Friday, March 27, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

विस्माया आत्महत्या मामले में पति दोषी करार… पीड़िता ने वॉट्सऐप मेसेज पर बताई थी जुल्म की कहानी

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 24, 2022
in राष्ट्रिय
0
विस्माया

तिरुअनंतपुरम। केरल के चर्चित विस्माया दहेज हत्या मामले (Vismaya dowry death case) में मंगलवार को कोल्लम की अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने आरोपी पति किरन कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। उसे सोमवार को अदालत ने दोषी करार दिया था।

किरन कुमार पहले राज्य मोटर वाहन विभाग में अतिरिक्त वाहन निरीक्षक के तौर पर तैनात था। विस्माया वी नायर एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह कोल्लम में 21 जून 2021 को मृत पाई गईं थी।

यह है पूरा मामला

आयुर्वेदिक मेडिकल की छात्रा विस्माया वी नायर (22) 21 जून 2021 को रहस्यमय परिस्थितियों में कोल्लम में किरन कुमार के घर में मृत पाई गईं थी। इस घटना के बाद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सितंबर में उन पर आईपीसी की धारा 304-बी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। जो 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें बताया गया कि विस्माया की मौत दहेज प्रताड़ना के चलते खुदकुशी से हुई है.

किरन कुमार पर इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोप

अदालत ने सोमवार को किरन कुमार को दहेज हत्या (304-बी) के अलावा आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498-ए (किसी भी तरह का जानबूझकर किया गया आचरण, जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना हो) के तहत दोषी पाया।

कोर्ट ने रद्द कर दी कुमार की जमानत

कोर्ट ने कुमार की जमानत भी रद्द कर दी थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई।

Tags: Kerala NewsKerala news in HindinationalnewsVismaya death caseVismaya dowry death caseविस्माया की मौत
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

Drunk girl

बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नशे में धुत युवती ने किया पुलिसकर्मियो के साथ जमकर हंगामा|

3 years ago
Council

Haryana राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन|

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Rashtrapati Award-winning Author Baldevkrishan Sharma Launches 'Secrets of the Universe' through Hindu Gods, Symbols, Signs & Sound

Rashtrapati Award-winning Author Baldevkrishan Sharma Launches 'Secrets of the Universe' through Hindu Gods, Symbols, Signs & Sound

March 27, 2026
Hong Kong Launches Mega 8 Campaign to Showcase it as Asia's Events Capital Through Art, Culture and Experiences

Hong Kong Launches Mega 8 Campaign to Showcase it as Asia's Events Capital Through Art, Culture and Experiences

March 27, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)