डबवाली नवम्बर (सतीश बंसल इंसां पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) डबवाली ने वाहन चालकों को संदेश देते हुए कहा है कि गाड़ीयों के काले शीशे करवाना या उस पर किसी तरह की जाली लगाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है और साथ ही गैरकानूनी भी है । ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार के शीशों पर जीरो विजिवलटी वाली ब्लैक फिल्म लगाने पर 10 हजार रुपए के चालान करने का प्रावधान है ।
उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी के शीशों में काली फिल्म नहीं लगा सकता । काला शीशा लगे वाहन के अंदर कौन है इसका पता न तो पुलिस को चल पाता है और न ही जनता को, काले शीशा लगे वाहनों का उपयोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए होता आया है तथा इस प्रकार की गाड़ियों से हत्या, अपहरण जैसी अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया जा सकता है ।
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आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं । इसलिये ब्लैक फिल्म या जाली वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है । जिला पुलिस डबवाली में ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ संबंधित थाना पुलिस भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा । (Superintendent of Police)
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