शामली। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कैराना क्षेत्र के रामड़ा गांव के मोमीन की एक करोड़ 90 लाख रुपये कीमत की 19 बीघा कृषि भूमि को कुर्क कर लिया। पुलिस ने मोमीन को सपा विधायक नाहिद हसन के कथित गैंग का सदस्य बताया है। वह पूर्व प्रधान का पति भी है। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है। कुर्क संपत्ति पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है।
यह है मामला
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कुर्की का आदेश दिया। मंगलवार को कैराना एसडीएम विशु राजा व सीओ बिजेंद्र सिंह भड़ाना संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम के साथ गांव रामडा में पहुंचे। मोमीन की लगभग 19 बीघा कृषि भूमि को कुर्क करते हुए भूमि प्रबंधक समिति के सिपुर्द किया गया है।
ट्रैक्टर से की गई निशानदेही
उक्त भूमि पर मिर्च की फसल खड़ी होने के कारण ट्रैक्टर से निशानदेही कर दी गई, फसल को नष्ट नहीं किया। एसडीएम विशु राजा ने बताया कि कुर्क भूमि पर मिर्च की फसल तैयार खड़ी है, जिसे मंडी में बेचकर उसकी आय को सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि खसरा संख्या 734 व खाता संख्या 604 संयुक्त खाता है। जिसमें मोमीन के तीन भाइयों शमीम, शाहरुख व मुस्तकीम की भी संपत्ति है। गिरोहबंद अधिनियम के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क किया गया है। संयुक्त खाता होने के कारण मोमीन के भाइयों को भी नुकसान उठाना पड़ गया।
फरवरी 2021 में सपा विधायक के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
सीओ बिजेंद्र सिंह भड़ाना ने बताया कि फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया था। इसमें गैंग लीडर नाहिद हसन को बनाया गया था। मोमीन भी आरोपित है। अभी तक गैंग के दो दर्जन से अधिक सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें जेल भेजा गया। सीओ का कहना है कि पूर्व प्रधान के पति मोमीन ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए अवैध संपत्ति को अर्जित किया है। जिसका बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ 90 लाख बताया है।