Delhi Excise Policy case दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज, अभी भी जेल में ही रहेंगे|

दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 5, 2023
in दिल्ली
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Delhi Excise Policy

Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने आज यानी सोमवार (5 जून) को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।

यह फैसला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने दिया है। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य के आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी। वहीं, ईडी द्वारा सिसोदिया की अंतरिम जमानत का विरोध किया गया था|

पत्नी से मिल सकेंगे सिसोदिया

जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कुछ राहत भी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल या घर पर अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया की पत्नी को बेहतर इलाज़ प्रदान किया जाए। (Delhi Excise Policy) यह मरीज और उनके परिजनों पर निर्भर है कि उपचार कहां से कराया जाए। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा सिसोदिया की पत्नी की जांच की जा सकती है।

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“मोबाइल और इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते”

कोर्ट ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां पत्नी से मिलने जाते हैं, वहां मीडिया का जमावड़ा न हो। इस दौरान सिसोदिया मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इससे पहले करीब तीन माह से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को सात घंटे के लिए जेल से बाहर आए थे। लेकिन वह अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए। (Delhi Excise Policy) वह शाम 4:35 बजे वापस तिहाड़ लौट गए। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सात घंटे के लिए सशर्त जमानत दी थी। इस मुलाकात के लिए मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे मुथरा रोड पर स्थित दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पहुंचे। यहीं पर सिसोदिया की पत्नी भी रहती हैं।

लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में सिसोदिया शाम करीब पौने पांच बजे तक मथुरा रोड स्थित आवास पर ही रहे और पत्नी से मिले बिना ही लौट गए।

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26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

गौरतलब है कि सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। (Delhi Excise Policy) लोकनायक अस्पताल के निदेशक के डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि सिसोदिया की पत्नी लोकनायक अस्पताल के विशेष वार्ड के रूम नंबर 101 में भर्ती हैं।

इस बीमारी से पीड़ित हैं मनीष सिसोदिया की पत्नी

मनीष सिसोदिया की पत्नी का न्यूरोलाजी के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है। यह एक आटोइम्युन की बीमारी है। इस बीमारी में अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जो मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इस वजह से मस्तिष्क का शरीर के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण कम होने लगता है। साथ ही मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। 25 अप्रैल को उन्हें अपोलो अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। जिस कारण ही मनीष सिसोदिया द्वारा कोर्ट से जमानत याचिका के लिए अपील किया था|

Tags: aapDelhi Excise Policy CaseDelhi High CourtDelhi News By NavTimes न्यूज़Former Deputy CM Manish SisodiaManish SisodiaManish Sisodia bailManish Sisodia bail request
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