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Police अधीक्षक के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश, नशे की काली कमाई से संपति अर्जित करने वालों का ब्यौरा जुटाएं ।

बीएनएसएस में नई धारा जुड़ने से, अब पुलिस कर सकेगी, अपराधियों की संपत्ति" जब्त "। नशे के सौदागरों की अब खैर नही, नशा तस्करों का सिरसा जिला से होगा, पूर्ण सफाया :- पुलिस अधीक्षक ।

Arjun by Arjun
April 20, 2025
in हरियाणा
0
Police

सिरसा…….. जिला में अब नशा तस्करों व नशे की काली कमाई से अवैध सम्पति अर्जित करने वालों की खैर नही है, नशा तस्करों का सिरसा  जिला से अब होगा पूर्ण सफाया ।  पुलिस (Police) ने नशा तस्करों व उनके द्वारा नशे के कारोबार से बनाई गई सम्पति पर कानूनी शिकंजा कस दिया है । जिला सिरसा के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के नेतृत्व में जंहा नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है वहीं तस्करों द्वारा नशे की काली कमाई से अर्जित की गई चल-अचल सम्पति का ब्यौरा जुटा कर उसे जब्त करवाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है । पुलिस (Police) अधीक्षक विक्रांत भूषण आज जिला के सभी डीएसपी व थाना प्रभारियों की विडियो क्रॉन्फ्रेसिंग के जरिए मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने नशे की काली कमाई या अन्य गैर कानूनी धंधों में संलिप्त होकर अचल या अचल संपति जुटाई है,ऐसे लोगों का ब्यौरा जुटाकर उनकी संपित कुर्क करवाई जाए । पुलिस (Police) अधीक्षक ने कहा कि पहले पुलिस विभाग गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए केस बनाकर नई दिल्ली में स्थित राजस्व विभाग के प्रशासक (competent authority) के पास भेजना पड़ता था और संपति कुर्की के लिए आग्राह करना पड़ता था परंतु अब इसकी जरुरत नही है । (Police)

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पुलिस (Police) अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि तीन नए कानूनों के तहत बीएनएसएस की धारा 107  जुड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने नशे की काली कमाई या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर संपत्ति अर्जित की है तो उसके अधिग्रहण या कुर्की के लिए क्षेत्रीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर धारा 107 में दी गई शक्तियों के प्रयोग की अनुमति ली जा सकती है । इस धारा के अंतर्गत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस (Police) अधीक्षक की मंजूरी से संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है,यदि उसके पास ठोस सबूत हो कि उक्त व्यक्ति ने यह संपत्ति किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर या नशे के कारोबार से बनाई गई है ।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 जोड़े जाने के बाद अब पुलिस को अपराधियों के खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है,इसके तहत अब अपराधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस अधिग्रहण अथवा कुर्की की कार्रवाई कर सकती है । (Police)

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यही नहीं न्यायालय के आदेश पर पुलिस (Police) अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को अपराध से प्रभावित पीड़ित व्यक्तियों को भी बांट सकती है । इस कार्रवाई  से नशा तस्करों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा कि वे अब भी इस नशे के व्यापार से खुद को दूर नही रखते तो,उनकी भी संपति को भी जब्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त संपतियों को अटैच करने से मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा प्रहार होगा । पुलिस (Police) अधीक्षक ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों व उन्हे संरक्षण देने वालो के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी । उन्होंने कहा कि नशे की काली कमाई से सम्पति अर्जित करने वालों का ब्यौरा जुटाने के लिए जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि जिला में  नशा बेचने व नशे से अवैध सम्पति जुटाने वालों का पता लगाएं और उनकी सम्पति जब्त करने की कार्रवाई करें । पुलिस अधीक्षक ने बताया की कुछ नशे के सौदागरों द्वारा नशे की काली कमाई से अर्जित की गई सम्पति का पता कर लिया गया है जिनकी सम्पति शीघ्र ही जब्त की जाएगी । पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए  है कि नशा तस्करों का सिरसा जिला से पूर्ण सफाया होना चाहिए । (Police)

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Tags: black moneyDrugspolice stationSPSuperintendent of Police
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Arjun

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