सोलन। जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र में साढ़े छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन डाक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा (पोक्सो कोर्ट) ने 2017 के मामले में लखन निवासी गांव बांदी, तहसील महवान, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी सोलन एमके शर्मा ने बताया कि जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। वर्ष 2017 में बच्ची घर की छत पर थी। इस दौरान दोषी ने उससे दुष्कर्म किया। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने बच्ची के राहत व पुनर्वास के लिए स्टेट विक्टिम कंपनसेशन फंड से नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील दत्त वासुदेवा ने की।
दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल कारावास
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो) की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करने के दोषी को 10 साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में 16 गवाहों व बच्ची के बयान दर्ज किए। जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पुलिस थाना आनी जिला कुल्लू के तहत 19 मई, 2019 को दोषी ने स्कूल के पास खेल रही नौ साल की बच्ची को कुरकुरे लाने के लिए दस रुपये दिए, लेकिन दुकान बंद होने के कारण बच्ची वापस आ आई। उसके बाद दोषी उसे साथ लगते पुराने मकान में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हालांकि बच्ची उसे धक्का देकर भाग आई। सारी घटना बच्ची ने स्वजन को बताई।