मद्रास हाईकोर्ट ने छात्र को ‘नो कास्ट नो रिलीजन’ प्रमाणपत्र जारी करने का आद
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, February 17, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

मद्रास हाईकोर्ट ने छात्र को ‘नो कास्ट नो रिलीजन’ प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 17, 2022
in राष्ट्रिय
0
नो कास्ट नो रिलीजन

चेन्नई: ‘नो कास्ट नो रिलीजन’: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल में दाखिले के लिए एक छात्र को ‘कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं (नो कास्ट नो रिलीजन)’ प्रमाणपत्र जारी करें। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दुस ने मंगलवार को जे. युवान मनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आशय का आदेश दिया।

युवान मनोज के पिता जगदीशन ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। विरोध के बाद भी उन्होंने अगड़ी जाति की एक लड़की से विवाह किया है। उनकी पत्नी ने अप्रैल, 2019 में एक बच्चे को जन्म दिया। याचिका के अनुसार, जगदीशन जब अंबात्तुर के एक स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने पहुंचे, तो अधिकारियों ने उनसे जाति और धर्म का कालम भरने को कहा। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला। इसलिए, उन्होंने यह रिट चायिका दायर की है।

हाल ही में यह मामला सामने आने पर स्थानीय तहसीलदार ने 16 अगस्त को एक आदेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ता को ‘नो कास्ट नो रिलीजन’ प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस दलील को रिकार्ड में लेते हुए न्यायमूर्ति कुद्दुस ने संबंधित अधिकारियों को आवेदक के अनुरोध के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने को कहा। बता दें, जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति एक विशेष समुदाय, जाति और धर्म से संबंधित है। कई बार नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

वहीं, मई 2022 के दौरान तमिलनाडु में एक दंपति को अपनी साढ़े तीन साल की बेटी विल्मा के लिए ‘कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं’ प्रमाणपत्र हासिल किया था। नरेश कार्तिक और उनकी पत्नी गायत्री ने अपनी बेटी को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने और धर्म और जाति के कॉलम को खाली रखने के लिए कई स्कूलों का रुख किया था।

Tags: Caste CertificateMadras High Courtnationalnational newsnewsNo Cast No Religion certificate
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

किसानों

बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया पर आय की जगह दोगुना हो गया क़र्ज़

4 years ago
Festive Season

फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर की बल्ले-बल्ले, वाहनों की बिक्री में आया बंपर उछाल

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Uppal Brewers & Distillers Enters Next Growth Phase with Dedicated Production Unit in Ponda, Goa

February 17, 2026
Galgotias University Pavilion Emerges as a Key Attraction at AI Impact Summit 2026 with Rs. 350+ Crore AI Showcase

Galgotias University Pavilion Emerges as a Key Attraction at AI Impact Summit 2026 with Rs. 350+ Crore AI Showcase

February 17, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)