मद्रास हाई कोर्ट ने जलाशयों को लेकर दी चेतावनी, कहा- अतिक्रमण के कारण
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Thursday, February 19, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

मद्रास हाई कोर्ट ने जलाशयों को लेकर दी चेतावनी, कहा- अतिक्रमण के कारण आते हैं सुनामी, भूकंप

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 4, 2022
in राष्ट्रिय
0
मद्रास हाई कोर्ट

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लोग जलाशयों को बचाने के बदले उस पर अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें सुनामी और भूकंप का सामना करना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश एनएन भंडारी और जस्टिस एन माला की पहली पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए जलाशयों पर अतिक्रमण के आरोपितों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

तिरुवल्लुर जिले के रहने वाले याचिकाकर्ताओं ने संबंधित प्राधिकरणों की तरफ से भूमि खाली करने के नोटिस को चुनौती दी थी। साथ ही संबंधित जमीन का पट्टा उनके नाम पर करने की मांग की थी, जिसके लिए उन्होंने इस साल आठ अगस्त को आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं ने जलाशयों की जमीन पर अतिक्रमण से इन्कार किया था। पीठ ने कहा कि अदालत की तरफ से मौका दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता संबंधित जमीन पर अपने अधिकार को साबित करने में विफल रही हैं। इसलिए अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं लग रही है। इसके साथ ही पीठ ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले को समाप्त करने से पहले, यह देखना आवश्यक है कि यदि जल निकायों और टैंकों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को नियमित किया जाता है। तो इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा और अंतिम परिणाम सूखे और इसके विपरीत बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। प्रकृति की देखभाल करने में मनुष्य की विफलता के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या प्रचलित है।

कोर्ट ने कहा कि जलाशयों, तालाबों, चरागाहों और यहां तक कि जंगलों को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। अगर हम प्रकृति को प्रभावित करते रहे तो यह मानव को प्रभावित करेगा और यह सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने की आशंका है।

Tags: Earthquakeillegal possessionMadras High Courtnationalnational newsnatural calamitiesNatural disasternewstsunami
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

CPR training camp

सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा CPR प्रशिक्षण शिविर और नशा मुक्ति अभियान शिविर होंगे 1 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक आयोजित।

3 years ago
youth

सनौली गाँव में किया 52 युवायों (Youth) ने रक्तदान

2 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

ICC T20 World Cup

Top 4 Favourites to Win ICC T20 World Cup 2026: India, South Africa, England & Afghanistan Lead the Race

February 19, 2026
M3M India

M3M India-Big Billion Property Sale Returns with Rs. 25,000 Crore Inventory Across Gurugram, Noida and Panipat

February 19, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)