वकील उमेश पल के अपहरण और मर्डर मामले में (Mafia Atiq Ahmed) माफिया अतीक अहमद सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है वहीं सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही मामले के सभी आरोपियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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- उमेश पाल अपहरण मामले में 05 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।
- अतीक को साबरमती जेल से सोमवार 27 मार्च को नैनी जेल में शिफ्ट कर CCTV की निगरानी में रखा गया।
- दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में पेशी हुई। (Mafia Atiq Ahmed) अतीक अहमद सहित तीन आरोपी दोषी करार दिए गए वहीं अशरफ सहित सात आरोपितों को बरी किया गया।
- दोपहर 2 बजे अतीक अहमद सहित तीन आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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- उमेश की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं उमेश की मां ने कहा मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सज़ा हो।
- सजा के बाद कोर्ट से पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को नैनी जेल वापस भेज दिया गया।
अतीक और उसके भाई को मिली सज़ा के बाद दोनों ने हाई कोर्ट से लगाई गुहार, (Mafia Atiq Ahmed) वही उमेश पाल के परिवार वालो द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रगुज़ार किया गया|