चंडीगढ़, 3 मार्च 2023: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव वी.के. मीणा ने Food & Drug एडमिनीस्ट्रेशन, पंजाब के अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में फूड एंड ड्रग कमिश्नर पंजाब डॉ. अभिनव त्रिखा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान वी.के. मीणा ने मीटिंग के दौरान पंजाब सरकार और पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशों के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि फूड एंड ड्रगज़ एडमिनीस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य पंजाब के लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन व गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस दौरान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के सभी अधिकारियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के साथ साथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिकस एक्ट के उपबंधों को पूरी तरह लागू करना है तांकि सब स्टैंडर्ड दवाएं और सब स्टैंडर्ड खाद्य और पेय पदार्थ न बेचे जा सकें।
ये भी पड़े – सरकार को कोटा के बारे में मीडिया में विज्ञापन देना चाहिए: सतनाम सिंह गिल
प्रमुख सचिव ने विभाग के अधिकारियों को संदिग्ध खाद्य एवं दवा सामग्री के अधिक से अधिक सैंपल लेने के निर्देश दिये। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक, एफडीए के ड्रग्स कंट्रोल विंग ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए राज्य न्यायिक अदालतों में 130 नए अदालती मामले शुरू किए हैं और 26 आरोपियों को माननीय अदालतों द्वारा सजाएं सुनाई गई हैं। अभी तक न्यायिक अदालतों में 636 केस लंबित हैं।mप्रमुख सचिव ने कहा कि इस समय पंजाब की विभिन्न जिला अदालतों में 450 केस और दीवानी अदालतों में 577 केस लंबित हैं। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक, 05 आरोपियों को माननीय अदालतों द्वारा 05 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार डिफाल्टर फूड बिजनेस ऑप्रेटरों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। Food & Drug एडमिनीस्ट्रेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रजिस्टर्ड मैडीकल प्रैक्टिश्नरों की पर्ची पर निर्धारित बिक्री बिलों पर निर्धारित दवाइयों की बिक्री को यकीनी बनाया जाए और कैमिस्टों के बिक्री और खरीद रिकार्ड की जांच करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो दवा विक्रेता नशे के तौर पर दुरपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ये भी पड़े – क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
फूड सेफ्टी विंग ने राज्य में FSSAI के ईट राइट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की है, जो स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, स्वच्छ फल और सब्जी बाजार, जेल, कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि सहित ईट राइट परिसरों के लिए सर्टीफिकेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है। विभिन्न खाद्य विक्रेता संस्थाओं की स्वच्छता रेटिंग, ऑडिट और ट्रेनिंग भी इस अभियान का हिस्सा है। फूड सेफ्टी विंग ने लुधियाना, अमृतसर और बठिंडा जिलों में ईट राइट मेले और वॉकथॉन का आयोजन किया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलट वर्ष को बढ़ावा देने के लिए, एफडीए पंजाब ने जनवरी 2023 में अमृतसर और मोहाली में मिलट मेले का आयोजन किया है। FDA अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ अपना पंजीकरण कराएं, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत अनिवार्य है। राज्य में 31 जनवरी, 2023 तक कुल 2 लाख 13 हजार से अधिक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन जारी किये गए। Food & Drug एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही 7 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन स्थापित की हैं, जिन्हें समय-समय पर दूध, पानी और मसालों आदि के सैंपल की जांच के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता है।