नोएडा CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SC ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Friday, October 24, 2025
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

नोएडा CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SC ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 9, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
CEO रितु माहेश्वरी

CEO रितु माहेश्वरी

नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की सीईओ CEO रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका में भी झटका लगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.

वकील ने की थी ये मांग
नोएडा CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट से माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सीईओ रितु माहेश्वरी को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा.

क्या बोले CJI
इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था. इस मामले में रितु के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है. वहीं CJI एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट का जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हर रोज इलाहाबाद HC के आदेशों का उल्लंघन होता है. यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते. बता दें कि अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. यह कार्रवाई कोर्ट में सही समय पर पेश ना होने पर की गई थी.

Tags: CEO रितु माहेश्वरीNoida CEORitu MaheshwariSupreme Courtनोएडा प्राधिकरण
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

Awareness Program

दिव्यांग बच्चों के लिए दो दिवसीय अभिभावक-अध्यापक जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Program) आयोजित

2 years ago
Sister

रिश्ता कलंकित : चचेरे भाई के बच्चे की मां बनी बहन, चार साल तक करता रहा दरिंदगी|

2 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

फुटबॉल

वेक्टर एक्स बना आईएसबीए वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक एथलीट किट पार्टनर

October 17, 2025
सन नियो

सन नियो की अभिनेत्रियाँ मेघा रे, गौरी शेलगांवकर और अनंदिता साहू ने साझा की अपनी खास दिवाली यादें

October 17, 2025

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2025 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2025 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)