नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की सीईओ CEO रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका में भी झटका लगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.
वकील ने की थी ये मांग
नोएडा CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट से माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सीईओ रितु माहेश्वरी को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा.
क्या बोले CJI
इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था. इस मामले में रितु के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है. वहीं CJI एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट का जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हर रोज इलाहाबाद HC के आदेशों का उल्लंघन होता है. यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते. बता दें कि अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. यह कार्रवाई कोर्ट में सही समय पर पेश ना होने पर की गई थी.