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1 या 2 नहीं… कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इमरान खान, HC ने इसके खिलाफ दायर याचिका की खारिज

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 12, 2022
in अंतर्राष्ट्रीय
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याचिका

लाहौर। याचिका खारिज: लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान नेशनल असेंबली (NA) के सभी नौ रिक्त सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी।

लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद जमील खान ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि न्यायमूर्ति शाहिद खान ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि क्या पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को नामांकन पत्र जमा किए गए थे।

अदालत ने मामले को ‘अपरिपक्व’ करार देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नामांकन पत्र जमा करने तक इंतजार करना चाहिए और फिर पहले ईसीपी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के दृष्टिकोण को देखते हुए याचिका वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद, वकील द्वारा इसे वापस लेने के बाद न्यायमूर्ति खान ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता अमुन तारक़ी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष, मियां आसिफ महमूद ने अदालत से अनुरोध किया था कि पीटीआई अध्यक्ष को ‘देश के हित’ में सभी नौ सीटों पर उपचुनाव लड़ने से रोका जाए।

ईसीपी ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि नौ नेशनल असेंबली (एनए) सीटों पर उपचुनाव 25 सितंबर को होंगे।पिछले महीने, ईसीपी ने इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री के पद से पार्टी प्रमुख को हटाने के बाद, पीटीआई एमएनए द्वारा दिए गए 131 इस्तीफे में से 11 को स्वीकार कर लिया। फैसला आने के तुरंत बाद इमरान खान ने सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था।

Tags: Former Prime minister Imran Khanlahore high courtPak National AssemblyPakistanPakistan National Assembly by pollsworld
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