नई दिल्ली (न्यूज़ एजेंसी):- (Now GST Will Also Be Levied On Items Like Gutkha & Pan Masala) सरकार ने 1 अप्रैल से खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं पर GST उपकर तय किया है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत की दर से लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अलावा पहले, उनके मूल्य के अनुपात में एक उपकर लगाया जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) का 0.32 गुना GST उपकर के रूप में लिया जाएगा।
तंबाकू गुटखा युक्त पान मसाला पर जीएसटी उपकर RSP का 0.61 गुना होगा, जबकि सिगरेट और पाइप तंबाकू की वस्तुओं पर दर 0.69 गुना है। चबाने वाले तंबाकू, खैनी और जर्दा पर आरएसपी का 0.56 गुना उपकर लगेगा, जबकि हुक्का और ब्रांडेड कच्चे तंबाकू पर 0.36 गुना शुल्क लगेगा। खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर जीएसटी उपकर लगाने के साथ, तंबाकू निर्माताओं को अब पान मसाला और कारखाने छोड़ने वाले तंबाकू उत्पादों के अंतिम खुदरा मूल्य पर उपकर का भुगतान करना होगा। (Now GST Will Also Be Levied On Items Like Gutkha & Pan Masala)
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