POCSO Act – जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्थानीय पुलिस लाइन में स्पेशल जुवेनाइल पॉक्सो यूनिट सिरसा व डबवाली के लिए एक दिवसीय पोक्सो एक्ट व जेजे एक्ट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ दर्शना सिंह ने की।
एएसपी दीप्ति गर्ग ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के नियम 86 के तहत स्पेशल जुवेनाइल पॉक्सो यूनिट का प्रावधान है। बच्चों की सुरक्षा व न्याय के लिए जेजेपीयू कार्य कर रही है व बालिकाओं से वार्तालाप के लिए महिला पुलिस कार्य कर रही है।
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इस कार्यक्रम में एडीए गरिमा व नरेंद्र ने मुख्य वक्ता के रुप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि बच्चे की जानकारी गुप्त रखी जाए, पुलिस अधिकारी बच्चों से साधारण कपड़ों में वार्तालाप कर। पैटी व सीरियस क्राइम में 8 वर्ष तक के बच्चों पर एफआइआर नहीं होनी चाहिए, केवल जघन्य अपराध में ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा अभियुक्त को पीड़ित बालक के सामने नहीं लाना चाहिए। ( POCSO Act)
जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने जिला बाल संरक्षण, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एसजेपीयू के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी गुमशुदा बच्चों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करें, व खोया पाया पोर्टल पर इसकी जानकारी अपलोड करें।
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गैरकानूनी एडॉप्शन को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए, लीगल प्रोबेशन ऑफीसर डा. मोनिका चौधरी द्वारा बच्चों के लिए सोशल बैकग्राउंड फॉर्मेट व एप्रोहैसन मिमो के बारे में तकनीकी रूप से बताया, कि बच्चों को 24 घंटे में जेजे बोर्ड में पेश करना आवश्यक है। ( POCSO Act)
इसमें जेजे मेंबर भावना शर्मा, सीबी कौशिक द्वारा जुवेनाइल बोर्ड में आ रही समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर चेयरपर्सन अनिता वर्मा, संतोष, प्रदीप तथा सिरसा व डबवाली क्षेत्र के एसजेपीयू के सदस्य मौजूद रहे।