पंचकूला :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 04.03.2023 क हरबीर सिंह दहिया सत्र न्यायाधीश पंचकूला अदालत नें मोबाइल स्नैचिंग मामलें में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा व 25000/- रुपये जुर्माना किया गया । सजा पानें वालें आरोपियों की पहचान जसविन्द्र पुत्र गुरनाम सिंह वासी गाँव भबात जीरकपुर जिला मौहाली तथा रोहित कुमार पुत्र कर्मजीत सिंह वासी जिमीदारा इन्कलेव, गाँव भबात जीरकपुर जिला मौहाली के रुप में हुई । (Panchkula Court)
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जानकारी के मुताबिक दिनांक 26.07.2021 को पीडित सुभाष यादव वासी गांव नगला जिला बंदायु उतर प्रदेश हाल गाँव कुण्डी सेक्टर 20 पंचकूला लेबर का काम करके जब वह मार्किट सेक्टर 20 पंचकूला की तरफ जा रहा था तो रास्ते में पीछे 1 मोटरसाईकिल पर 2 व्यकित सवार होकर आये और हाथ से मोबाइल छीनकर तेज रफ्तार से मोटरसाईकिल को भगानें लगे तो सामनें आती कार से उनकी मोटरसाईकिल टकरा गई और उसी समय दोनों आरोपियो को पकड लिया गया । जिस बारे थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि जिस शिकायत पर भा.द.स. की धारा 279/379-A के तहत थाना सेक्टर 20 में मामला दर्ज किया गया|
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जिस मामलें में आगामी अनुसधान ASI देवेन्द्र सिंह के द्वारा अमल मे लाया गया । जिस मामलें में आगामी पैरवी कानूनी कार्रवाई उप जिला न्यायवादी पकंज गर्ग के मार्गदर्शन में करते हुए आरोपियो के खिलाफ सबूत तथा गवाहिया करवाई गई । जिस मामलें में आज शनिवार को हरबीर सिंह दहिया सत्र न्यायाधीश पंचकूला अदालत नें दोनो आरोपियो को 5-5 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया गया । (Panchkula Court)