राजधानी दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े CBI के मामले में (Judicial Custody) राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह यानी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है. न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर CBI ने सिसोदिया को अदालत के समक्ष किया था पेश।
इससे पहले मामले पर सुनवाई 20 मार्च को हुई थी तब भी अदालत ने मनीष सिसोदिया की बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत की अवधि। जिसके बाद अदालत ने 31 मार्च को इसी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 26 फरवरी को सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में CBI ने गिरफ्तार किया था।
ये भी पड़े – Vastu Tips:- उधार पैसे देते समय कभी न करे ये 3 गलतियां, ऐसी गलती करने पर कभी वापस नहीं मिलेगा पैसा|
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
वहीं, शुक्रवार को जुड़े CBI के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए राउज एवेन्यू की विशेष CBI अदालत ने कहा कि पूरे (Judicial Custody) मामले में आपराधिक साजिश रचने का सिसोदिया को प्रथम दृष्टया सूत्रधार माना जा सकता है।
अदालत ने पाया कि लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत का भुगतान उनके और दिल्ली सरकार में उनके अन्य सहयोगियों के लिए था। वहीं इसमें से 20-30 करोड़ रुपये सह-अभियुक्त विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा के माध्यम से रूट किए गए पाए गए हैं।इसके बदले सिसोदिया ने साउथ लाबी के हितों को संरक्षित करने के लिए आबकारी नीति के कुछ प्रविधानों को संशोधित और हेरफेर करने की अनुमति दी गई।
ये भी पड़े – क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
क्या है मामला
आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसाेदिया को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें छह मार्च को न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया था। ED के मनी लांड्रिंग मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं। (Judicial Custody) फिलहाल दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं|