राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली में दिल दहलाने देने वाले (Aftab) श्रद्धा हत्याकांड से देशभर में हड़कंप मच गया था. इस मामले ने देशभर को हिलाकर रख दिया था. वही अब श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, आरोपी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और उसने आफतब द्वारा श्रद्धा वालकर की हत्या का ट्रायल करने का भी दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार, साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) मनीषा खुराना कक्कड़ ने श्रद्धा हत्याकांड में IPC की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
एक जून से शुरू होगा ट्रायल
श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और इस मामले पर ट्रायल करने का दावा किया है। अब इस मामले की अलगी सुनवाई 1 जून (वीरवार) को होगी। इस सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष रिकॉर्ड रखेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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पुलिस ने दर्ज किया था हत्या और सबूत मिटाने का मामला
श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। (Aftab) आरोपी आफताब ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा का कथित रूप से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने श्रद्धा के शरीर के 36 टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। जिसके बाद आरोपी ने पकड़े जाने के डर से खुद को बचाने के लिए श्रद्धा के शव के टुकड़ो को राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंक देता था और हर बार किसी अलग जगह पर फेंकता ताकि किसी को किसी भी तरह का शक न हो|