OBC Supreme Court ने इलाहाबाद HC में OBC आरक्षण के मुद्दे पर रोक
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Supreme Court ने इलाहाबाद HC में OBC आरक्षण के मुद्दे पर रोक लगाने के दिए आदेश, योगी सरकार को मिली राहत|

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC में OBC आरक्षण के मुद्दे पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं| उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
January 4, 2023
in उत्तर प्रदेश
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OBC

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC में OBC आरक्षण के मुद्दे पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं| उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। बताते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन का कार्यकाल 6 माह रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा है। कल यानी गुरुवार को (OBC) भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल अभी 31 मार्च तक कोई निकाय चुनाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय किया गया हैं|

Tags: Allahabad High CourtCM Yogi Aditya NathNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsOBC ReservationSC ordered to stay the issue of OBC reservationState News By NavTimes न्यूज़Supreme CourtUttarPradesh
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